सहारनपुर, अप्रैल 22 -- सहारनपुर। यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र के 500 मीटर के दायरे में अवैध रूप से संचालित हो रहे दो स्ट्रोन क्रेशरों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बंदी की कार्रवाई की है। सिंचाई विभाग की जांच में खुलासा हुआ कि दोनों क्रेशर मानकों का उल्लंघन कर संचालित हो रहे थे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दोनों क्रशरों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के तौर पर सवा छह-छह लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए क्रशरों को बंद करने के आदेश दिए हैं। मामला यमुना नदी के किनारे स्थित बरथाकोरसी गांव का है। बाढ़ क्षेत्र के 500 मीटर के दायरे में मानकों का उल्लंघन करते हुए एसएस इंडस्ट्रीज और मोहर सिंह स्टोन क्रेशर संचालित हो रहे थे। सिंचाई विभाग की टीम ने मौके पर पैमाइश की तो पाया गया कि स्ट्रोन क्रेशरों की दूरी बाढ़ क्षेत्र सीमा से निर्धारित मानक 500 मीटर से काफी कम ...
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