छपरा, जुलाई 16 -- छपरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने सभी कार्यालयकर्मियों के लिए अवकाश की प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। जारी कार्यालय आदेश के अनुसार, कार्यालय में कार्यरत प्रधानलिपिक, लिपिक, डाटा इंट्री ऑपरेटर तथा परिचारी आदि बिना जिला शिक्षा पदाधिकारी की स्वीकृति के अवकाश नहीं ले सकेंगे। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि हाल के दिनों में यह बात सामने आई है कि कई कर्मचारी विभागीय कार्यों की समीक्षा के समय डीईओ की स्वीकृति के बिना ही अवकाश पर चले जाते हैं, जिससे कार्यालयीन कार्य प्रभावित होता है। ऐसे में कार्यों की सुचारु रूप से समीक्षा और संचालन सुनिश्चित करने के लिए अब यह अनिवार्य कर दिया गया है कि कोई भी कर्मचारी सिर्फ जिला शिक्षा पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर ही अवकाश पर जाए। इस आदेश ...