मुजफ्फरपुर, नवम्बर 27 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। प्रधान जिला जज श्वेता कुमारी सिंह ने कहा है कि कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध महिलाएं मुखर होकर संबंधित फोरम में शिकायत करें। उन्हें लैंगिक उत्पीड़न से मुक्ति मिलेगी और न्याय मिलेगा। इससे दोषियों को सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि लैंगिक उत्पीड़न को लेकर कानून में विशेष प्रावधान किए गए हैं। वे बुधवार को जिला सभागार में आयोजित कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध व निवारण अधिनियम-2013 पर कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही थी। कार्यशाला में वक्ताओं ने बताया कि दस या उससे अधिक महिलाकर्मी की नियुक्ति वाले कार्यालयों में आंतरिक कमेटी का गठन कानूनी अनिवार्यता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को मुक्त वातावरण में काम के अवसर उपलब्ध कराना है। लैंगिक उत्पीड़न के मामले में महिला कर्मी इस ...