मैनपुरी, सितम्बर 16 -- जनपद के सभी विभागों में आंतरिक समिति का गठन कराया जाएगा। मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला आतंरिक समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमें महिलाओं का कार्यस्थल लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत काम करने और कराने का फैसला किया गया। बैठक में जनपद के सभी विभागों के अधिकारियों को इस समिति का गठन करने के निर्देश दिए गए। समिति का गठन न करने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाए जाने की चेतावनी भी दी गई। आंतरिक समिति की बैठक में विभागों से कहा गया कि वे अपनी समितियों का गठन करके सूची उपलब्ध करा दें। प्रत्येक विभाग में ये समिति महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न को रोकने के लिए बनाई जाएगी। बैठक में मुख्य अतिथि आराधना गुप्ता ने समिति से जुड़े कार्य गिनाए और कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा बहुत जरूरी है। सुरक्षा के दृष्टिगत ही इसका...