मैनपुरी, अक्टूबर 4 -- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शनिवार को सैनिक स्कूल में मिशन शक्ति के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में छात्र-छात्राओं को बाल विवाह, बाल अपराध आदि से जुड़े कानूनों की जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि किस तरह शोषण से बचना है और शोषण के खिलाफ आवाज उठानी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कमल सिंह ने शिविर में छात्र-छात्राओं को बाल-विवाह, दहेज ऐक्ट, घरेलू हिंसा, लैंगिक अपराधों से संरक्षण, कार्यस्थल पर यौन शोषण आदि के बारे में जागरूक किया गया। छात्रों को गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971, गिरफ्तारी से पूर्व गिरफ्तारी के समय तथा उसके समय महिलाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान व कानून, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के अंतर्गत महिलाओ...
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