लखनऊ, अक्टूबर 9 -- लखनऊ, संवाददाता। लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय की विधिक सहायता केंद्र व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। विवि के द्वितीय परिसर स्थित पर्यटन अध्ययन संस्थान में अधिनियम के बारे में जागरूकता फैलाई गई। विधिक सहायता केंद्र की सदस्य ऋषिता पांडेय ने भंवरी देवी की कहानी, विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य के मामले में फैसले पर बात की। मोहिनी तिवारी ने शिकायत समितियों की संरचना के बारे में बताया। इस तथ्य पर जोर दिया कि अधिनियम के अनुसार सभी कार्यस्थलों पर शिकायत समितियों की स्थापना कानूनी रूप से अनिवार्य है। गरिमा भारद्वाज ने शिकायत प्रक्रिया और नियोक्ता के कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी। विधि संकाय के अधिष्ठाता प्...