बागेश्वर, अक्टूबर 8 -- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला न्यायालय परिसर में जिला जज व अध्यक्ष प्राधिकरण पंकज तोमर की अध्यक्षता में जिला महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम के तहत जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया। जिला जज ने बताया कि अधिनियम महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य स्थान, महिलाओं की स्थिति और अवसर की समानता के अधिकार का सम्मान करने वाले सक्षम कार्य वातावरण का निर्माण करने के लिए अधिनियमित किया गया है। सचिव अनीता कुमारी ने बताया कि कानून में महिलाओं के हित सुरक्षित हैं। सभी को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना होगा। सिविल जज सीनियर डिविजन ऐश्वर्या बोरा ने बताया कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करना है।

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