नई दिल्ली, सितम्बर 8 -- सुप्रीम कोर्ट ने एक कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति को लेकर सोमवार को नाराजगी जताई। कोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को नियमित नियुक्ति के लिए नामों की शीघ्र सिफारिश करने का निर्देश दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने पूछा कि आपने कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति क्यों की है? इस पर राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि डीजीपी की नियुक्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि एक अधिकारी ने कैट के समक्ष एक अर्जी दायर कर पैनल में अपना नाम शामिल करने का अनुरोध किया है। इसके बाद पीठ ने आदेश दिया कि हम यूपीएससी से अनुरोध करते हैं कि वह इस मामले पर शीघ्र विचार करे। यूपीएससी से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर, प्रतिवादी र...