रांची, अप्रैल 12 -- रांची। विशेष संवाददाता लोअर डिवीजन क्लर्क की नियुक्ति के नियमितीकरण से संबंधित अवमानना के मामले में कार्मिक और विधि सचिव हाईकोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए। कार्मिक सचिव ने कोर्ट के 4 अप्रैल 2024 के आदेश का पालन करने के लिए कोर्ट से आठ सप्ताह का समय मांगा। कोर्ट ने समय प्रदान करते हुए 10 जून तक आदेश का पालन कर शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 13 जून को होगी। कोर्ट ने कहा कि यदि आदेश का पालन नहीं हुआ तो दोनों अधिकारियों को 13 जून को भी अदालत में हाजिर होना होगा। कोर्ट ने प्रार्थी की नियुक्ति को नियमित करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ सरकार की ओर से अपील (एलपीए) दाखिल की गई थी, लेकिन मामले में एकल पीठ के आदेश पर रोक को कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया था। प्रार्थी की नियुक्ति वर्ष 2004 में एडवोकेट जनरल कार्य...