नई दिल्ली, अगस्त 1 -- कथित एयरसेल मैक्सिस एवं आईएनएक्स मीडिया घोटालों से जुड़े भ्रष्टाचार व धनशोधन मामलों में आरोपी कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम को अदालत ने शुक्रवार को इस साल के अंत में यूरोप जाने की अनुमति दे दी। अदालत ने इसे संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन व स्वतंत्रता के अधिकार का एक महत्वपूर्ण पहलू बताया। राउज एवेन्यू स्थित विशेष जज दिग विनय सिंह की अदालत ने चिदंबरम को सितंबर, अक्तूबर व नवंबर में फ्रांस, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करने की अनुमति दी है। अदालत ने कहा कि चिदंबरम को पहले भी कई मौकों पर विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी। इस स्वतंत्रता के किसी भी तरह से दुरुपयोग का कोई मामला सामने नहीं आया है। अदालत ने कहा कि विदेश यात्रा के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 द्वारा प्रदत्त जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार का एक महत्वप...