नई दिल्ली, अगस्त 7 -- सुप्रीम कोर्ट ने विदेश यात्रा की पूर्व शर्त के तौर पर लोकसभा सदस्य कार्ति पी. चिदंबरम द्वारा 2022 में शीर्ष अदालत में जमा कराए गए एक करोड़ रुपए जारी किए जाने का गुरुवार को आदेश दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने चिदंबरम के 2023 के आवेदन को स्वीकार करते हुए कहा कि विदेश यात्रा के बाद वह भारत लौट आए और उन्होंने अपना पासपोर्ट जांच अधिकारी के पास जमा करा दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता द्वारा जमा कराई गई एक करोड़ रुपये की राशि और उस पर अर्जित ब्याज एक सप्ताह में जारी करने का निर्देश दिया। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति एयरसेल-मैक्सिस और आईएनएक्स मीडिया मामलों सहित कई मामलों में आरोपी हैं।

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