रांची, नवम्बर 12 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त आनंद प्रकाश की अदालत ने बुधवार को कारोबारी को गोली मारकर हत्या करने के मामले में दोषी करार अभियुक्त सुनील सिंह और अभिषेक पासवान उर्फ छोटू पासवान को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने उक्त आरोप में दोनों को 10 नवंबर को दोषी ठहराया था। दोनों अभियुक्त जेल में रहते हुए ट्रायल फेस किया। सुनवाई के दौरान दोनों को वीसी से अदालत में पेश किया गया था। हत्या की यह घटना तीन मार्च 2023 को टाटीसिल्वे थाना क्षेत्र में घटी थी। आरोप था कि टाटीसिल्वे की नया टोली एवं साखे टोली स्थित 127 डिसमिल जमीन को लेकर मृतक अनिल कुमार का शूटर अभिषेक पासवान के साथ विवाद चल रहा था। घटना के दिन वह राशन दुकान के चबूतरे पर बैठा हुआ था। इसी समय अभिषेक पासवान ने अपने सहयोगी के साथ मि...