रांची, अगस्त 8 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने लेवी के लिए कारोबारियों को धमकी देने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में जेल में बंद उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के गोविंद कुमार महतो को जमानत देने से इनकार किया है। उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका सुनवाई के पश्चात अदालत ने खारिज कर दी है। उसने एक अगस्त को जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की थी। ओरमांझी थाना क्षेत्र में चल रहे क्रशर के मैनेजर ने प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि 8 जनवरी 2025 की रात 11.30 बजे 10-12 लोग हथियार से लैश होकर क्रेशर में हमला बोल दिया था। कुछ लोग स्टाफ से मारपीट की। कुछ लोग पोकलेन और हाइवा में आग लगा दी थी। जाते वक्त टीएसपीसी के एरिया कमांडर विक्रांत जी के नाम 3 पर्चा छोड़ा गया था। इसमें संगठन से बात किए बिना कारोबारियों...
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