फरीदाबाद, अक्टूबर 10 -- फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने गुरुवार को कारतूस बेचने के मामले में गिरफ्तार आरोपियों को दोषी करार देकर 10-10 वर्ष के कारावास और 58,100 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। वर्ष 2019 में 28 फरवरी को अपराध जांच शाखा सेक्टर-30 के एएसआई अशोक कुमार को सूचना मिली थी कि जीवन नगर गौंछी स्थित कबाड़ा गोदाम में तीन लोग कारतूस के सिक्के और खोल अलग करके बेचते हैं। फिलहाल तीनों आरोपी अपने ठिकाने पर बैठे हुए हैं। इस पर उन्होंने अपनी टीम के साथ छापेमारी कर आरोपियों को काबू कर लिया। पुलिस ने वहां से चाचा चौक निचासी राम कुमार, ओल्ड फरीदाबाद बैंड मार्केट निवासी इरफान और जीवन नगर गौंछी निवासी दिनेश को गिरफ्तार कर लिया था। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के मुख्य रक्षा अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.