विधि संवाददाता, मई 17 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बिना कारण बताए कर्मचारी की ओर से दिए गए जवाब या स्पष्टीकरण को असंतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। जवाब को असंतोषजनक बताने वाले अधिकारी को यह भी स्पष्ट करना होगा कि जवाब क्यों असंतोषजनक है। मुरादाबाद के प्रेमचन्द की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने यह टिप्पणी की। कोर्ट जिला अधिकारी, मुरादाबाद के आदेश को रद्द करते हुए मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। याची प्रेमपाल जिला खादी ग्रामोद्योग विभाग में कर्मचारी था। उसके खिलाफ कुछ लोगों ने शिकायत की। जिस पर उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। याची ने इस पर अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। डीएम के आदेश से जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने उत्तर का अध्ययन कर नई रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने याची की वित्तीय और प्र...