गुड़गांव, अक्टूबर 13 -- गुरुग्राम। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में रविवार को पंजाब फैक्ट्री नियम-1952 में संशोधन के मसौदा अधिसूचना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान दी गई है। यह संशोधन कारखानों में कुछ प्रक्रियाओं में महिलाओं को कार्य करने की अनुमति देने के लिए किया गया है। प्रस्तावित नियमों के अंतर्गत देय शुल्क को अब ऑनलाइन माध्यम से जमा कराने की सुविधा दी जाएगी। सुरक्षा शर्तों के अधीन सभी श्रेणियों के कार्यों में महिलाओं के रोजगार की अनुमति देता है। इस संशोधन से लैंगिक असमानता समाप्त होगी, महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इंजीनियरिंग, केमिकल्स तथा विनिर्माण जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा। जहां पहले महिलाओं की भागीदारी सीमित थी। यह निर्णय हरियाणा सरकार की आधुनिक श्रम सुधार, महिला सशक्तिकरण को लेकर क...