पीलीभीत, जुलाई 6 -- पीलीभीत। कारखाना अधिनियम 1948 के धारा 2 एम (1), धारा 2 एम(2) एवं धारा 85 के प्रावधानों के अंतर्गत राइस मिल, फ्लोर मिल व अन्य विनिर्माण इकाईयां के प्रबंधक अपने प्रतिष्ठानों का पंजीकरण निवेश मित्र पोर्टल पर कराएंगे। कारखाना अधिनियम कें अंतर्गत पंजीकरण को चलाए जा रहे अभियान के बाद भी अगर कोई प्रतिष्ठान सर्वेक्षण में अपंजीकृत पाया गया तो विधिक कार्यवाही की जाएगी। सहायक निदेशक कारखाना बरेली क्षेत्र के कपिल शर्मा ने बताया कि जल्द सत्यापन भी किया जाएगा।

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