बिजनौर, नवम्बर 26 -- काम बंद करने पर भी लाइसेंस सरेंडर न करने वाले मेडिकल स्टोर संचालक विभाग के रडार पर हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनकी पड़ताल की जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई होगी। ऐसे ही एक मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित कोडीन युक्त सीरप की खेप आने की पुष्टि के बाद एफआईआर कराई जा चुकी है। हाल ही में औषधि निरीक्षक उमेश कुमार भारती की तहरीर पर कोतवाली शहर पुलिस ने बिजनौर के शिवशक्ति बालाजी मेडिकल के संचालकों अरुण व शिवांशु के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया है। उक्त मेडिकल स्टोर पते पर करीब दो साल से अधिक समय से संचालित न होने पर भी इसके लाइसेंस पर नशे के दुरुपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले कोडीनयुक्त कफ सीरप की इसी वर्ष अप्रैल, मई व जून में 10 हजार से अधिक बोतलें खरीदी गई। इन्हें कहां सप्लाई किया गया, इसका रिकॉर्ड विभाग को उपलब्ध नहीं कराया जा सक...
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