गिरडीह, जुलाई 8 -- गिरिडीह। सहायक श्रमायुक्त रवि शंकर ने सोमवार को अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में ट्रांसपोर्टर और बस मालिक के साथ बैठक की। जिसमें उन्होंने मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम, 1961 के अंतर्गत परिवहन उपक्रमों में कार्यरत चालकों, खलासी एवं अन्य कामगारों से प्रतिदिन 8 घंटे ही कार्य कराने संबंधित निर्देशित किया। बैठक में श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी बसंत नारायण महतो के अलावा बस मालिक कैलाश राम, विकास यादव, नरेश कुमार, गोकुल राम आदि थे।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.