अहमदाबाद, जुलाई 27 -- ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा से जुड़ी एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। सरकारी वाहनों द्वारा ट्रैफिक उल्लंघन के मामलों को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने कहा कि कानून सभी के लिए लागू होना चाहिए। हाई कोर्ट भी कानून से ऊपर नहीं है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात हाई कोर्ट ने सरकारी वाहनों द्वारा ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने के मामलों को गंभीरता लिया है। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस की उदासीनता पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कोर्ट ने कहा कि किसी भी वाहन को यहां तक कि हाई कोर्ट के स्टिकर या नंबर प्लेट वाले वाहन को भी गलत दिशा में चलने पर नहीं बख्शा जाना चाहिए। जस्टिस ए.एस. सुपेहिया और जस्टिस आर.टी. वच्चानी की खंडपीठ बुधवार 23 जुलाई को एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ...