पूर्णिया, दिसम्बर 5 -- पूर्णिया, धीरज। 2014 के कानून के बारे में अभी तक सबको जानकारी नहीं मिल पायी है। इसलिए अधिकारियों के पास आकर पूछते हैं सजा के बाद भी अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। कानून से अनजान लोग गिरफ्तारी की गुहार लेकर अधिकारियों के दरबार में पहुंच रहे हैं। कभी थाना तो कभी पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार तक फरियादी अपनी गुजारिश लेकर आते हैं। पुलिस अधीक्षक स्वीटी सहरावत ने 'आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान' को बताया कि सात साल से कम सजा के मामले में गिरफ्तारी नहीं होती है। कई लोग उसे समझ नहीं पा रहे हैं। किसी भी धारा में दंड सात साल से कम है तो पुरानी धारा 41 और नये कानून 35(3) में नोटिस दिया जाता है। गिरफ्तारी नहीं होती है। यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। हाईकोर्ट भी इस पर स्टैंड करती है। मगर लोगों को लगता है कि सजा के बाद भी गिरफ्तारी ...