नई दिल्ली, मार्च 21 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई) को कानूनी शिक्षा के मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है और इसे न्यायविदों और कानूनी शिक्षाविदों पर छोड़ देना चाहिए। शीर्ष अदालत ने केरल उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ बीसीआई की अपील को खारिज करते हुए यह मौखिक टिप्पणी की है। बीसीआई ने केरल उच्च न्यायालय के उस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी जिसमें हत्या के दोषियों को वर्चुअल तरीके से एलएलबी की कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने बीसीआई की अपील को खारिज कर दिया और कहा कि मामले से जुड़ा कानूनी सवाल अभी खुला रहेगा। सुनवाई के दौरान जस्टिस कांत ने सवाल किया कि भारतीय विधिज्ञ परिषद को इस तरह के आदेश को क्यों ...