नई दिल्ली, नवम्बर 2 -- दिल्ली की एक अदालत ने एक महिला की याचिका खारिज कर दी। महिला ने पुलिस को उस व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की थी जिस पर उसने बार-बार यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अदालत में आने से पहले जरूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल एक महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थीं। याचिका में उसने शादी का झूठा वादा, आपराधिक धमकी, ताक-झांक, पीछा करने, धोखाधड़ी, तकनीक के दुरुपयोग और जान से मारने की धमकियों के तहत बार-बार यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। एक नवंबर के आदेश में मजिस्ट्रेट ने कहा कि आवेदन और उसके साथ संलग्न हलफनामे के अवलोकन से पता चलता है कि शिकायतकर्ता ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि संबंधित स्टेशन हाउस ऑ...