नई दिल्ली, जनवरी 21 -- निखिल पाठक नई दिल्ली। साकेत जिला अदालत ने दो वर्षीय बच्चे के अपहरण मामले में पिता को दोषी ठहराया है। फैसले में अदालत ने स्पष्ट कहा है कि बिना कानूनी कस्टडी के पिता भी अपने बच्चे को पास में रखने का हकदार नहीं है। अदालत ने कहा कि घटना के समय आरोपी के पास बच्चे की कानूनी कस्टडी नहीं थी, जिसके कारण उसका यह कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है। ज्ञात हो कि, घरेलू विवाद के बाद आरोपी की पत्नी मायके में रह रही है। यह मामला वर्ष 2017 का है। जामिया नगर इलाके में रहने वाली मुमताज (बच्चे की नानी) ने पुलिस को शिकायत दी थी कि आरोपी शाहिद और उसकी लीव-इन पार्टनर सुनैना शर्मा ने धोखे से उनके पोते शहजान को अगवा कर लिया। शिकायत के मुताबिक, शाहिद बच्चे को फ्रूटी पिलाने और कपड़े दिलाने के बहाने बाजार ले गया था, लेकिन फिर वापस नहीं लौटा। करी...
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