लखनऊ, अगस्त 1 -- Kanpur DM-CMO dispute: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कानपुर के सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी की दाखिल याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने डॉक्टर नेमी के निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक के बावजूद उन्हें कार्य करने से कथित तौर पर रोकने के मामले में प्रमुख सचिव चिकित्सा व स्वास्थ्य पार्थ सार्थी सेन शर्मा को विस्तृत शपथ पत्र के माध्यम से जवाब देने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त 2025 को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने डॉ. हरिदत्त नेमी की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है। याचिका में प्रमुख सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य पार्थ सार्थी सेन शर्मा, कानपुर नगर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, एडीएम सिटी राजेश कुमार, एसीपी अभिषेक पांडेय, चकेरी थाना एसएचओ संतेाष शुक्ला और डॉ. उदय नाथ को ...