कानपुर, अक्टूबर 30 -- मंगलपुर थाना क्षेत्र के जसापुर गांव में वर्ष 2009 में हुए बलवा व मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने दोष सिद्ध चार आरोपितों को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उन पर तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना अदा नहीं करने पर चारों को तीन माह के अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया गया। जसापुर मंगलपुर गांव में 6 अप्रैल 2009 को पुरानी रंजिश में पवन कुमार के साथ मारपीट की गई थी। उन्हें बचाने गए उसके भाई बृजेश कुमार, उनके चचेरे भाई सर्वेश व रिश्तेदार संतोष कुमार को भी हमलावरों ने कुल्हाड़ी मारने के साथ पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। मामले में पवन के पिता दौलतराम ने मंगलपुर थाने में गांव के ही उमाशंकर उसके भाई रामपाल, शशिकांत व सुरेंद्र , बाबू ...
		
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