कानपुर, अक्टूबर 14 -- कानपुर देहात। अकबरपुर कोतवाली में वर्ष 2012 में एक किशोरी को बहलाकर ले जाने के मामले में दर्ज मुकदमें में सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने देवर-भाभी को दोष सिद्ध होने पर तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 3-3 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया। रनियां क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी 16 अप्रैल 2012 को अचानक लापता हो गई थी। मामले में उसके पिता ने पड़ोसी शिव बहादुर उसकी पत्नी सोनी देवी व भाई बम बहादुर के खिलाफ 18 अप्रैल 2012 को रनियां रिपोर्टिंग चौकी में तहरीर दी थी। लेकिन पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। इस पर किशोरी के पिता ने अफसरों को शिकायती पत्र देकर आरोपितों को पकड़कर चौकी से छोड़ने का आरोप लगा कार्रवाई की गुहार लगाई थी। इसपर अकबरपुर कोतवाली में 21 अप्रैल 2012 क...