लखनऊ, जनवरी 8 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। इलाहाबाद बैंक धोखाधड़ी मामले में विशेष न्यायाधीश सीबीआई (सेंट्रल) रवीन्द्र कुमार द्विवेदी ने आरोपी राजेश बोथरा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। सीबीआई की ओर से विशेष लोक अभियोजक विनीत कुमार ने बताया कि मामला मेसर्स रोटोमैक एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों विक्रम कोठारी व राहुल कोठारी से जुड़ा है। जिन पर इलाहाबाद बैंक से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। इस मामले में इलाहाबाद बैंक के डीजीएम अमरजीत सिंह की शिकायत के आधार पर सीबीआई ने 19 फरवरी 2020 को धोखाधडी का मामला दर्ज किया था। सीबीआई की जांच में सामने आया कि कंपनी ने विदेशी व्यापार के नाम पर ऋण सुविधा का दुरुपयोग किया और लगभग 36.84 करोड़ रुपये की हानि बैंक को पहुंचाई। इस मामले के सहआरोपी राजेश बोथरा भी है, जो हांगकांग स्थित मेसर्स गल्फ ...