कानपुर, अगस्त 7 -- कानपुर के चर्चित अधिवक्ता अखिलेश दुबे और उसके साथी लवी मिश्रा को कोर्ट ने गुरुवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। भाजपा नेता रवि सतीजा की एफआईआर पर पुलिस ने बुधवार को अखिलेश दुबे और लवी मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने 7 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था लेकिन पुलिस ने सिर्फ तीन धाराओं में न्यायिक हिरासत मंजूर की हैं। सीजेएम कोर्ट ने बीएनएस की धारा 308(2), 308(5) और 351(3) में न्यायिक हिरासत मंजूर की है। पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने धारा 338, 336(3), 310(2) और 329(3) के तहत न्यायिक रिमांड देने से इनकार कर दिया है।एसआईटी की जांच में शामिल नहीं हुई पीड़िता डीसीपी के मुताबिक एसआईटी ने रवि सतीजा पर पॉक्सो व रेप के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज कराने वाली किशोरी व उसकी बहन को बयान द...