आजमगढ़, जून 1 -- आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। प्रधानी के चुनाव की रंजिश में हुए कातिलाना हमले के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो अमर सिंह ने शनिवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी किशुनौता निवासी नदवां थाना तरवां 15 मई 2015 को अपने पति कमला गिरी के साथ बहू के इलाज के लिए अस्पताल गई थी। अपराह्न लगभग साढ़े तीन बजे वह अपने पति और बहू के साथ घर लौटी। तभी प्रधानी के चुनाव की रंजिश को लेकर गांव के ही उमेश गिरी, राजन गिरी, नीरज गिरी, रामप्रवेश गिरी, इंदल गिरी तथा रामदुलारे गिरी ने गालीगलौज करते हुए जान से मारने की नियत से कमला गिरी पर हमला कर दिया। कमला गिरी जान बचाकर भागने लगे। तब...
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