फिरोजाबाद, अगस्त 6 -- फिरोजाबाद। न्यायालय ने कातिलाना हमले के दोषी पिता व तीन पुत्रों को 10 - 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उन पर अर्थ दंड भी लगाया। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना रामगढ़ क्षेत्र में सन 2014 में निजाम अहमद पुत्र मौला बख्श तथा उसके तीन पुत्रों इमरान, अफजाल तथा मोसीन के खिलाफ कातिलाना हमले सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद चारों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा सत्र न्यायाधीश बब्बू सारंग की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी डीजीसी राजीव उपाध्याय ने की। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए। न्यायालय ने चारो को 307, 323, 504 तथा 506 का दोषी माना। न्यायालय में पिता व तीन पुत्रों को 10 - 10 वर्ष के ...
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