बदायूं, सितम्बर 12 -- अपर जिला जज कक्ष आठ के न्यायाधीश ऋषि कुमार ने कातिलाना हमला करने के आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोषी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ 20 हजार रुपए जुर्माना डाला है। जुर्माना से आधी राशि 10 हजार रुपये पीड़ित को दिये जाने का हुक्म सुनाया। अपर शासकीय अधिवक्ता सुधीर कुमार मिश्रा के अनुसार थाना बिनावर में वादी मुकदमा लालपुर गांव निवासी सत्यपाल पुत्र बुद्ध पाल ने 24 अप्रैल 2018 को तहरीर दी कि 23 अप्रैल 2018 को हमारे घर के सामने रहने वाले पप्पू पुत्र मथुरा प्रसाद उनके छोटे भाई नरुल उर्फ नरेंद्र की शादी का कार्यक्रम था। घर के बाहर डीजे आदि लगे थे। यहां डीजे पर पप्पू बार-बार तमंचे से फायर कर रहा था। रात के करीब 11.30 बजे सत्यपाल का भतीजा जयवीर सिंह पुत्र महेंद्र पाल सिंह घर से बाहर गांव के अन्य लोगों...