कौशाम्बी, फरवरी 11 -- मंझनपुर, संवाददाता। सरायअकिल के प्राथमिक विद्यालय सुरसेनी में वर्ष 2019 में हुई बहुचर्चित घटना में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कातिलाना हमले के दस आरोपियों को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्तों पर लूट का भी इल्जाम साबित हुआ है। कोर्ट ने उम्रकैद के साथ ही 35-35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सरायअकिल थना क्षेत्र के सुरसेनी गांव में प्रधानी के चुनाव को लेकर पहले से रंजिश चल रही थी। पूर्व प्रधान व वर्तमान प्रधान में बन नहीं रही थी। अभियोजन के अनुसार वादी अधिवक्ता राजेंद्र द्विवेदी ने ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्यों की जांच की मांग की थी। इस पर जांच के लिए गांव में टीम पहुंची थी। तहरीर के मुताबिक घटना के दिन उनके भाई मनोज द्विवेदी प्राथमिक विद्यालय सुरसेनी में बैठे थे। उसी ...