हाथरस, अक्टूबर 23 -- हाथरस, संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए अमूल डेयरी प्रोडक्ट की खराब गुणवत्ता को लेकर उपभोक्ता के पक्ष में निर्णय दिया है। साथ ही अमूल डेयरी प्रोडेक्ट पर जुर्माना लगाया है। यह मामला डॉ. राधा गर्ग निवासी मोहल्ला बांकेभवन सादाबाद गेट हाथरस द्वारा दर्ज शिकायत से संबंधित है। आयोग में शिकायतकर्ता की ओर से पैरवी रामकुमार शर्मा एडवोकेट ने की। अधिवक्ता रामकुमार शर्मा ने बताया कि शिकायतकर्ता ने 26 अक्टूबर 2024 को अमूल का डेयरी प्रोडक्ट 10 पैकेट 200, 200 ग्राम काजू कतली खरीदकर दीपावली पर अपने मित्र एवं रिश्तेदारों को भेंट करने को लिए थे। इन सभी पैकेट पर एक्सपायरी डेट 21 नवंबर 2024 अंकित थी। इनमें से अन्य पैकेट अपने मित्रों व रिश्तेदारों को भेज दिए, जबकि एक पैकेट अपने स्वयं के खाने के ...