नई दिल्ली, सितम्बर 19 -- राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने शुक्रवार को राजस्थान के सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों में काउंसलर और मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों की मांग वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किए। न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित की पीठ ने कोटा स्थित अधिवक्ता सुजीत स्वामी और सात अन्य मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आठ सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। याचिका में प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति, राजस्थान के सभी सरकारी और निजी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना और सभी आयु वर्गों के लिए एक समान मानसिक स्वास्थ्य पाठ्यक्रम लागू करने की मांग की गई है।

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