प्रयागराज, जून 25 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के सचिव को पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा में याची अभ्यर्थियों को मिले अंकों की जानकारी देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए कहा कि याची चार सप्ताह में आवेदन करें और भर्ती बोर्ड के सचिव उसके बाद छह सप्ताह नियमानुसार उनके प्राप्तांक की जानकारी दें। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने मोहित सिंह व 10 अन्य की याचिका पर उनके अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडेय व सरकारी वकील को सुनकर दिया है। अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडेय का कहना था कि याचियों ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है लेकिन उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए नहीं बुलाया गया। 60,244 कांस्टेबल पदों की भर्ती के लिए 45 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। लिखित परीक्षा में 1,72,000 अभ्...