बुलंदशहर, जून 7 -- न्यायालय एसीजे एसडी-3 के न्यायाधीश अनुपम सिंह ने वर्ष 2018 को सलेमपुर क्षेत्र में कांस्टेबल को टक्कर मारने के मामले में अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि और 2500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। शनिवार को मॉनीटरिंग सैल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि 24 अप्रैल 2018 को थाना सलेमपुर में वादी कांस्टेबल दीपक कुमार ने गांव रहमापुर स्यावली निवासी सीताराम पुत्र श्यौदान सिंह के खिलाफ टक्कर मारकर घायल करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 18 जून 2018 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया। इस अभियोग को ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिह्नित करते हुए मॉनीटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही संपन्न कराई गई। न्यायालय एसीजे एसडी-3 के न्यायाधीश अनुपम सिंह ने गवाहों के बयान, सा...