मुजफ्फरपुर, मई 27 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। कांटी थाना क्षेत्र के धमौली रामनाथ पूर्वी टोला में दस वर्ष पहले मुरारी झा उर्फ रमण की गोली मारकर हत्या करने के मामले में दोषी तीन युवकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सजा पाने वालों में सोनू कुमार उर्फ टिंकू, नीतेश कुमार व आलोक कुमार शामिल हैं। ये सभी धमौली रामनाथ गांव के ही रहने वाले हैं। कोर्ट ने हत्या के मामले में तीनों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वहीं, एक दोषी सोनू कुमार उर्फ टिंकू को आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष कारावास व एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। चौथे आरोपित सुमन शेखर उर्फ चिंटू की सत्र-विचारण के दौरान 22 अगस्त 2024...