लखनऊ, मार्च 5 -- अदालत में हाजिर न होने पर एमपी/एमएलए कोर्ट ने रायबरेली के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ 200 रुपये हर्जाना लगाया है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए पांच मार्च की तिथि तय की थी लेकिन उनकी ओर से अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल ने व्यस्तता का हवाला देते हुए हाजिरी माफी की अर्जी दाखिल की। विशेष सीजेएम आलोक वर्मा की कोर्ट ने 200 रुपये हर्जाना लगाने का आदेश देते हुए सुनवाई के लिए 14 अप्रैल की तिथि मुकर्रर की है। सेंट्रल वार के पूर्व महासचिव नृपेंद्र पांडेय ने राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया है। आरोप है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो पद यात्रा के दौरान 17 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में वीर विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ जानबूझकर अपमानजनक बातें की थीं। अर्जी में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय विचारधारा के महानायक को राहुल गांधी न...