लखनऊ, मार्च 11 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दुष्कर्म के मामले में कांग्रेस के सीतापुर से सांसद राकेश राठौर को बड़ी राहत देते हुए जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। हालांकि उनका जेल से बाहर आना फिलहाल मुश्किल है। पुलिस ने राकेश राठौर के खिलाफ बीएनएस की धारा 69 भी जोड़ दी है। इस धारा के तहत उन्हें नई जमानत याचिका दाखिल करनी होगी। कांग्रेस सांसद पर एक महिला ने रेप और धमकाने का आरोप लगाया है। सीतापुर के कोतवाली नगर में राकेश राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवायी है। पीड़िता का आरोप है कि कांग्रेस सांसद ने शादी का झांसा और राजनीतिक करियर बनाने में मदद का लालच देकर चार सालों तक शारीरिक शोषण किया। राकेश राठौर के साथ महिला का एक ऑडियो भी खूब वायरल हुआ था। इसी के बाद पुलिस ने राकेश राठौर पर शिकंजा कसा था। अग्रिम जमानत याचिका भी 29 जनवरी को हाईकोर्ट से खार...
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