लखनऊ विधि संवाददाता।, जनवरी 29 -- इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर झटका लगा है। रेप मामले में अग्रिम जमानत पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने मना कर दिया। सरेंडर करने पर समय मांगने पर कोर्ट ने दो हफ्ते के अंदर सत्र न्यायालय में समर्पण करने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि इनके जमानत याचिका पर जल्दी से जल्दी निस्तारित किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने राकेश राठौर की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के पश्चात पारित किया। याची की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि वादी ने यह मुकदमा 4 साल के पश्चात लिखवाया है। याची को इस मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि याची समाज का सम्मानित वा दबंग नेता है जिसके डर के कारण वादी ने मुकदमा देर स...
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