लखनऊ, जनवरी 29 -- दुराचार के आरोपों से घिरे सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को अग्रिम जमानत देने से हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इंकार कर दिया है। साथ ही न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि यदि राकेश राठौर दो सप्ताह में सत्र अदालत के समक्ष आत्म समर्पण कर नियमित जमानत अर्जी दाखिल करते हैं तो उस पर त्वरित सुनवायी कर निस्तारण किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने अभियुक्त राकेश राठौर की अग्रिम जमानत याचिका को निस्तारित करते हुए पारित किया। अभियुक्त की ओर से दलील दी गई कि एफआईआर के अनुसार दुराचार की पहली घटना मार्च 2020 की बतायी जाती है, लेकिन एफआईआर चार साल से भी ज्यादा समय बाद दर्ज करायी गई। कहा गया कि अभियुक्त को राजनीतिक कारणों से फंसाया जा रहा है। वहीं पीड़िता की अधिवक्ता ने डॉ. पूजा सिंह की दलील थी कि पीड़िता को बदन...
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