संतकबीरनगर, अप्रैल 17 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। कांग्रेस के बूथ एजेण्ट को मारपीट कर दांत तोड़ने के तीन आरोपियों को एडीजे व विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट भूपेन्द्र राय की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए सशर्त एक वर्ष के परिवीक्षा पर छोड़ने का फैसला सुनाया। आरोपी राम अधीन, राम सिंह व महेन्द्र यादव को सदाचरण बनाए रखने की शर्त पर 25-25 हजार रुपए के व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो जमानतनामा पर एससीएसटी एक्ट की कोर्ट ने रिहा किया। परिवीक्षाकाल के दौरान कोई अपराध कारित करने पर दण्डादेश के बिन्दु पर आदेश पारित करने का भी फैसला दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी आरोपियों पर तीन-तीन हजार कुल 9 हजार रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में वादी मुकदमा को देने का भी फैसला दिया। इसके अतिरिक्त कोर्ट ने आरोपियों को एससीएसटी एक्ट के आरोप में दोषमुक्त करने का भ...