नई दिल्ली, सितम्बर 17 -- पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस को उसके सोशल मीडिया अकाउंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां का एआई वीडियो हटाने का निर्देश दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पी. बी. बैजंत्री ने यह आदेश विवेकानंद सिंह द्वारा दायर एक याचिका पर पारित किया। याचिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को भी प्रतिवादी बनाया गया था। निर्वाचन आयोग के वकील सिद्धार्थ प्रसाद ने बताया कि अदालत ने वीडियो को तत्काल हटाने का आदेश देते हुए राहुल गांधी, फेसबुक, एक्स और गूगल को नोटिस भी जारी किया है। कांग्रेस की बिहार इकाई ने पिछले सप्ताह 'एक्स पर अपने खाते से यह वीडियो पोस्ट किया था।

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