नई दिल्ली, दिसम्बर 20 -- दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता अलका लांबा के खिलाफ आपराधिक आरोप तय कर दिए हैं। यह मामला जंतर-मंतर के पास हुए एक प्रदर्शन से जुड़ा है, जो कथित रूप से उग्र हो गया था। कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों को बाधा पहुंचाई गई और निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया गया।क्या है मामला? घटना 29 जुलाई 2024 की है। उस दिन जंतर-मंतर क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू थी। संसद घेरने की अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन अलका लांबा ने कथित रूप से प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व किया। अभियोजन के अनुसार, उन्होंने पुलिसकर्मियों को धक्का दिया, बैरिकेड्स पार किए और दूसरों को आगे बढ़ने के लिए उकसाया। इससे सड़क पर अवरोध पैदा हुआ और जनता को परेशानी हुई।वीडियो फुटेज ने पेश किए सबूत कोर्ट में वीडियो फुटेज दिखाए गए। इनमें अलका लांबा पुलिसकर्मियों को धक...