नई दिल्ली, जुलाई 22 -- मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को टैक्स विवाद में जोरदार झटका लगा है। इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल ने 199 करोड़ रुपये की आय पर टैक्स डिमांड मामले में कांग्रेस की अपील खारिज कर दी है। इसके साथ ही ट्रिब्यूनल ने कहा है कि कांग्रेस को वित्त वर्ष 2017-18 और असेसमेंट ईयर 2018-19 से लंबित 199 करोड़ रुपये की आय पर टैक्स डिमांड में कोई राहत नहीं मिलेगी। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने आयकर रिटर्न देर से दाखिल करने और नकद दान सीमा के उल्लंघन के कारण पार्टी के छूट के दावे को खारिज कर दिया है। अपने फैसले में ट्रिब्यूनल ने कहा, "करदाता द्वारा 02.02.2019 को दाखिल किया गया रिटर्न, उसे विवादित छूट के लिए पात्र नहीं बनाता है क्योंकि यह दावा नियत तिथि के भीतर नहीं किया गया है।"नियत तिथि के बाद दाखिल किया गया रिटर्न बता दें कि कांग्रेस...
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