अररिया, सितम्बर 17 -- अररिया, विधि संवाददाता। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में न्यायमंडल अररिया के फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट शादाब समर गौस ने कांग्रेस के वरीय नेता शकील अहमद खान को जमानत देते हुए निर्देशित किये हैं कि अगली तीन तिथियों तक सदेह न्यायालय में उपस्थित होकर उचित पैरवी करें। अन्यथा जमानत बंध पत्र खंडित कर दिया जाएगा। न्यायाधीश शादाब समर गौस ने यह आदेश जीआर मुकदमा संख्या 622/2009 में दिया है। इस संबंध में कोर्ट के एपीओ अनुभव त्यागी ने बतलाया कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में कांग्रेस के वरीय नेता शकील अहमद खान एवं अन्य 300 से 350 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सह प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी अररिया ने अररिया थाना कांड संख्या 141/2009 दिनांक 07 अप्रैल 2009 को दर्ज कराई थी। इस मामले में कांग्रेस के वरीय ...
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