रांची, सितम्बर 10 -- झारखंड में मुख्य सूचना आयुक्त, लोकायुक्त और अन्य आयोगों में रिक्त पदों पर नियुक्ति कराने की मांग वाली जनहित याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट बेहद सख्त नजर आया। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने झारखंड सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए पूछा कि आखिर नियुक्ति में देरी क्यों हो रही है? अदालत ने झारखंड सरकार से साफ कहा कि कहनी मत सुनाइए साफ बताइए कि नियुक्ति कब तक कर रहे हैं।क्या बोली सरकार? सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ को बताया कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सिर्फ एक बैठक करनी बाकी है। लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए भी फाइल मुख्य न्यायाधीश के पास सहमति (कंसेंट) के लिए भेजी जानी है। कंसेंट मिलते ही नियुक...