भागलपुर, मई 22 -- भागलपुर, वरीय संवाददाता। पॉक्सो मामले में कहलगांव थानेदार की मनमानी को देख कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। एडीजे सह पॉक्सो के विशेष जज प्रणव कुमार भारती की अदालत ने थानेदार के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इसको लेकर उन्होंने एसएसपी को निर्देश दिया है। पॉक्सो के उक्त कांड में कहलगांव थानेदार ने न तो अभियुक्त को गिरफ्तार कर कोर्ट में उपस्थित कराया न ही कोर्ट के शोकॉज का जवाब ही दाखिल किया। कोर्ट ने थानेदार के इस रवैये को कोर्ट के आदेश की अवज्ञा और उनके मनमानेपन को दर्शाने वाला बताया है। इस तरह कहलगांव थानेदार ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की कोर्ट का कहना है कि उक्त कांड के अभियुक्तों के विरुद्ध वर्ष 2023 में समन निर्गत किया गया। अभियुक्त उपस्थित नहीं हुए। उसके बाद उनके विरुद्ध अजमानतीय वारंट जारी निर्गत किया गया। तब भी वे उपस...