सराईकेला, दिसम्बर 3 -- फोटो:जागरूकता कार्यक्रम चलाते सरायकेला, संवाददाता । मंगलवार को चाइल्ड हेल्पलाइन सरायकेला के द्वारा राजनगर के कस्तूरबा गांधी उच्च विधालय एवं राज्य संपोषित 2 उच्च विद्यालय में बच्चों के बीच बाल अधिकार पर जागरूकता कार्यक्रम किया गया। बाल कल्याण समिति, सरायकेला के सदस्य एस ए हैदर ने बच्चों को संबोधित करते हुए बताया कि लड़की के विवाह की आयु 18 साल और लड़का का 21 साल विवाह के लिये कानून के द्वारा निर्धारित किया गया है इससे कम उम्र में विवाह करने पर बाल विवाह के श्रेणी में आता है जो कि अपराध है। इसके लिये कानून में सज़ा का प्रावधान है। इसी तरह 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम कराना बाल श्रम के श्रेणी में आता है जो कि अपराध है और काम कराने वाले को सज़ा हो सकती है। सरकार ने शिक्षा के मौलिक अधिकार के तहत जरूरतमन्द बच्चों के लिय...